…इन क्षेत्रों में दुकान खोलकर सामग्री विक्रय करने की अनुमति नही होगी : डीएम दून

...दुकान खोलकर सामग्री विक्रय करने की अनुमति नही होगी : डीएम दून

देहरादून 23 अप्रैल 2020 (जि.सू.का)। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं प्रसार पर नियंत्रण के दृष्टिगत लागू लाॅक डाउन की अवधि में कार्यालयों, कार्यशालाओं, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों को भारत सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया एवं लाॅक डाउन उपायों के रूप में  सामाजिक दूरी अनिवार्य रूप से  सुनिश्चित करवाने पर ही अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पुस्तकों की दुकानें तथा बिजली पंखे की दुकानों को नगर निगम क्षेत्र देहरादून एवं नगर पालिका परिषद क्षेत्र डोईवाला में दुकान खोलकर सामग्री विक्रय  करने की अनुमति नही होगी, इन दोनों क्षेत्रों में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों एवं मानकों का पालन करने पर केवल होम डिलिवरी के माध्यम से ही उक्त सामग्री विक्रय की जा सकती है।

उक्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में यह दुकानें निर्धारित समय प्रातः 07 बजे से 01 बजे तक सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए खोल सकते हैं किन्तु इसके लिए नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

प्रेस कान्फ्रेंस में दुकानों की अनुमति के सम्बन्ध में उठाये गये सवाल पर उत्तर देते जिलाधिकारी

इसके अतिरिक्त केन्द्र और राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है, किन्तु इस कार्य में लगे श्रमिकों को निर्णाधीन क्षेत्र में ही रहना होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति नही होगी तथा स्वःनियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं जैसे इलैक्ट्रीशियन, कम्प्यूटर एवं सम्बन्धित उपकरणों की मरम्मत, प्लम्बर मोटर/बाईक मकैनिक बढई को निर्धारित समय प्रातः 07 बजे से 01 बजे तक केवल सम्बन्धित क्षेत्र (लाॅक डाउन क्षेत्र भगत सिंह कालोनी, कारगी ग्रान्ट, मुस्लिम कालोनी,  आजाद कालोनी तथा झबरावाला, केशवपुरी बस्ती को छोड़कर) में कार्य करने की अनुमति होगी किन्तु इसके लिए  पूर्व में सम्बन्धित क्षेत्र के थानाध्यक्ष/चैकी प्रभारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

जिले में हुई आज की अन्य प्रशासनिक गतिविधियां एक नजर में

प्रधानमंत्री जनधन खाताधारकों द्वारा जनपद में विभिन्न बैंकों से 2623 लाभार्थियों द्वारा अपने जनधन खाते से धनराशि की निकासी की गयी।
आज मोबाईल एटीएम वैन लक्खीबाग में में जनसुविधा हेतु उपलब्ध रही तथा 24 अपै्रल 2020 को मोबाईल एटीएम वैन कारगीग्रान्ट में जनसुविधा हेतु उपलब्ध रहेगी।

‘‘दून हैप्पी मील्स’’ में ई-नेट साॅल्यूशन्स ट्रांस्पोर्टनगर द्वारा 240 पेयजल बोतल तथा अनमोल अग्रवाल, शिमला बाईपास द्वारा 20 अन्नपूर्णा किट उपलब्ध कराई गयी। लाॅक डाउन अवधि के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत जिला आपदा परिचालन केन्द्र देहरादून में जन सहायता हेतु स्थापित कन्ट्रोलरूम में कुल 33 काॅल प्राप्त हुई हैं, जिसमें, ई-पास हेतु 3, भोजन की 1, राशन हेतु 23 एवं मेडिकल सहायता हेतु 4 तथा विविध 2 काॅल प्राप्त हुई। जनपद में आज विभिन्न उद्योग गतिविधियों  हेतु 16 औद्योगिक प्रतिष्ठानों, 1 चूना भट्टा संचालक तथा विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के कुल 718 कार्मिकों को पास निर्गत किये गये हैं। इसी प्रकार जनपद में शैक्षणिक पुस्तकों की दुकानें को पुस्तकों की होमडिलिवरी हेतु कुल 22 पास निर्गत किये गये।

आज जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत 76 निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये, जिनमें 632 श्रमिकों को उक्त कार्य में योजित कर रोजगार उपलब्ध कराया गया।

जिला प्रशासन की टीम द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से जनपद अन्तर्गत विकासखण्ड चकराता, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर व डोईवाला में कुल 2287 निराश्रित पशुओं जिसमें 1684 श्वान, 559 गौवंश एवं 44 अन्य पशुओं को चारा व पशु आहार उपलब्ध कराया गया। द दून स्कूल देहरादून द्वारा जिला प्रशासन को 500 पीपीई किट उपलब्ध कराई गयी। जिला प्रशासन की टीम द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों के सहयोग से जनपद के विभिन्न स्थानों पर 3553 अन्नपूर्णा राशन किट वितरित की गयी थाना राजपुर में 400, थाना कैन्ट में 164, थाना क्लेमेन्टाउन में 150, तहसील सदर में 87, तहसील मसूरी में 100, थाना नेहरू कालोनी में 778, थाना रायपुर में 349, थाना पटेलनगर में 600, तहसील डोईवाला में 300, थाना प्रेमनगर में 225, कोतवाली दून में 400 अन्नपूर्णा किट वितरित किये गये।

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