जेलों के विकास के लिये उत्तराखंड में जेल विकास बोर्ड का गठन

नैनीताल। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में जेलों के सुधार के लिये जेल विकास बोर्ड का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे।

यह जानकारी अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने बुधवार को उच्च न्यायालय को दी। मौका था जेल सुधार को लेकर संतोष उपाध्याय की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई का। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

जेल महानिरीक्षक विमला गुंज्याल और अपर मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी अदालत में वर्चुअली पेश हुए। आज दोनों की ओर से अलग अलग जवाबी हलफनामे अदालत में पेश किये गये। जेलों में सुधार को लेकर अदालत की ओर से गठित कमेटी के सदस्य विजय राघवन और मुरली करनम भी अदालत में वुर्चअली पेश हुए।

अपर मुख्य सचिव की ओर से बताया गया कि सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 जुलाई के आदेश के क्रम में जेलों के विकास के लिये जेल विकास बोर्ड का गठन कर दिया है। विगत 10 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी कर कर दी गयी है।

बोर्ड के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री ने बोर्ड के खाते में एक करोड़ की धनराशि आवंटित कर दी है। अदालत ने सरकार को सुझाव दिया कि ब्यूरोक्रेट और शासन के प्रतिनिधियों के साथ ही समाज के जागरूक और जानकार लोगों को बोर्ड के पैनल में शामिल करें ताकि वह जेलों में सुधार को लेकर समय देने के साथ ही काम कर सकें।

आज अदालत में हाईकोर्ट की ओर से जेलों में सुधार को लेकर गठित कमेटी के दो सदस्य मुरली करनम और विजय राघवन वुर्चअली पेश हुए। उन्होंने अदालत को सात साल से अधिक सजायाफ्ता बंदियों और जमानत प्राप्त बंदियों की समस्याओं को लेकर कई सुझाव दिये।

राघवन की ओर से कहा गया कि महिला बंदियों के बच्चों की देखरेख और पढ़ाई का जिम्मा प्रत्येक जिले में एक गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) को दिया जाना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी महिला और बाल विकास महकमे को संभालनी चाहिए।

इसके बाद अदालत ने सरकार को निर्देश दिये कि सरकार महिला बंदियों के बच्चों की देखरेख के लिये प्रत्येक जिले में एनजीओ की तैनाती करे और साथ ही कहा कि उसकी निगरानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करे। अदालत ने सरकार को एक नवम्बर तक अनुपालन रिपोर्ट भी पेश करने को भी कहा है।

अदालत में सरकार ने जेल महकमे में खाली विभिन्न पदों को लेकर भी जानकारी दी और अदालत ने सुनवाई के बाद कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *