विधायक उमेश शर्मा को राहत, निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका वापस

नैनीताल।  उत्तराखंड में हरिद्वार खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को बुधवार को कुछ हद तक राहत मिली है। उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को याचिकाकर्ताओं ने वापस ले लिया है।

दरअसल शर्मा के निर्वाचन को हरिद्वार निवासी वीरेन्द्र कुमार व जनता कैबिनेट पार्टी की भावना पांडे की ओर से चुनौती दी गयी थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ में हुई।

विधायक शर्मा की ओर से कहा गया कि अदालत की ओर से याचिकाकर्ताओं से याचिका की पोषणीयता को लेकर जवाब मांगा गया है लेकिन याचिकाकर्ता आज तक जवाब पेश नहीं कर पाये। इसलिये याचिका को निरस्त किया जाये। यह भी कहा गया कि याचिका पोषणीय नहीं है।

शर्मा की ओर से यह भी कहा गया कि उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका अदालत में विचाराधीन है। उसमें गवाही चल रही है। इसलिये यह याचिका पोषणीय नहीं है। श्री शर्मा के अधिवक्ता ने बताया कि अंततः याचिकाकर्ताओं ने याचिका को वापस ले लिया।

यहां बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री शर्मा के निर्वाचन को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनौती दी गयी थी। कहा गया था कि श्री शर्मा ने अपने नामांकन पत्र में सही जानकारी नहीं दी है। कई तथ्यों को छिपाया गया है।

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