पूर्व डीजीपी सिद्धू की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने व पेड़ काटने के आरोपी प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

सिद्धू के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण व पेड़ काटने के आरोप में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166, 167, 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत अभियोग पंजीकृत है।

इस मामले को सिद्दू ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि इसी आरोप में उनके खिलाफ साल 2013 में भी अभियोग पंजीकृत किया गया था जो विचाराधीन है और उसी मामले में पुनः मुकदमा दर्ज किया गया है।

नियमानुसार एक आरोप के लिये दो मुकदमे दर्ज नहीं किये जा सकते हैं। उन्होंने उनके खिलाफ पिछले महीने 23 अक्टूबर को दर्ज अभियोग को निरस्त करने की मांग की।

वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद  सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उन्हें जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवतार सिंह रावत व प्रसन्ना कर्नाटक ने बताया कि अदालत ने सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 नवम्बर की तिथि नियत की गयी है।

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