बरेली : हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी

बरेली।  उत्तर प्रदेश के बरेली शहर स्थित शहनाई बरातघर में शादी समारोह के दौरान सफाईकर्मी की हत्या के पांच आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के वकील सुरेश बाबू साहू ने शुक्रवार को बताया कि अपर सेशन जज द्वितीय श्रीकृष्ण चंद्र सिंह की अदालत ने गुरुवार शाम को करीब 06 साल पुराने इस प्रकरण में फैसला सुनाया। इसमें अदालत ने आरोपी हरिओम, अंशु आर्य, मनोज, रंजीत एवं संजीव को हत्या का दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया गया। इस मामले के एक अन्य आरोपी कपिल की मृत्यु हो चुकी है।

साहू ने बताया कि 22 अप्रैल 2016 को किला निवासी नगर निगम सफाई नायक राजीव उर्फ राजू सिविल लाइंस के शहनाई बरातघर में गए थे। वहीं गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनके भाई राज किरन ने सफाई नायक हरिओम बाल्मीकि, संजीव बाल्मीकि, रंजीत बाल्मीकि और नेकपुर निवासी मनोज, कपिल व अंशु के विरुद्ध प्राथमिकी लिखवाई थी। दोनों पक्षों की बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 अक्टूबर को अदालत ने दोषी करार दिया था। गुरुवार शाम को अदालत ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *