TSR कैबिनेट के मंत्री डॉ हरक सिंह रावत को 3 माह का साधारण कारावास के साथ एक हजार का जुर्माना भी

Big Breaking : आचार संहिता उल्लंघन के माामले 

TSR कैबिनेट के मंत्री डॉ हरक सिंह रावत को 3 माह का साधारण कारावास के साथ एक हजार का जुर्माना भी

देहरादून /रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत को 2012 में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तीन माह का साधारण कारावास  व एक हजार केे जुर्माने की सजा सुनाई गई।

ज्ञात जो कि रुद्रप्रयाग जिला न्यायालाय में  वर्ष 2012 के विधनसभा चुनावो के दौरान का यह पूरा प्रकरण था।

उल्लेखनीय तो यह है कि 2012 विधनसभा का चुनाव डॉ हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से लड़ा था और वहीं से जीत कर आये थे।

उक्त चुनाव के दौरान  हरक सिंह रावत व उनके समर्थकों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई जिसके बाद उनके खिलाफ आचार सहिता का उलाँघन का मामला दर्ज किया गया था।

पिछले 8 वर्षों से यह मामला रुद्रप्रयाग न्यायालय में चल रहा था जिसमें अनेकों बार मंत्री हरक सिंह रावत को कोर्ट में पेश होना पड़ा। हालांकि इस बात का अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था कि मंत्री हरक सिंह रावत का आचार संहिता मामले में बच पाना मुश्किल है।

आज जब न्यायालय का फैसला आया तो उन्हें तीन महा का साधारण कारावास व एक हजार का अर्थदंड की सजा उन्हें सुनाई गई।

न्यायालय ने उन्हें अपीलीय अवधि तक विचारणीय कोर्ट ने  मंत्री हरक सिंह को जमानत दे दी है

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