अब दुकानें केवल प्रातः 7 बजे से 1 बजे तक ही खुलेंगी : डीएम का संशोधित आदेश हुआ जारी

अब दुकानें केवल प्रातः 7 बजे से 1 बजे तक ही खुलेंगी : डीएम का संशोधित आदेश हुआ जारी

देहरादून। गत दिवस देहरादून जनपद के सभी नगर क्षेत्रों में (देहरादून नगर निगम एवं डोईवाला के दोनों कन्टेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर) 7 बजे से 6 बजे तक के स्थान पर अब केवल प्रातः 7 बजे से 1 बजे तक ही खुलेंगी। पूरी जानकारी के लिए पढ़े आदेश…

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