कोरोना ब्रेकिंग….! झटका!! देश में आज से हॉटस्पॉट और कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट, 50% स्टाफ कर सकेगा काम। देहरादून में अभी भी संशय बरकरार

कोरोना ब्रेकिंग….! झटका!!

देश में आज से हॉटस्पॉट और कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट, 50% स्टाफ कर सकेगा काम

देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में अभी भी संशय बरकरार!

ग्रह मंत्रालय द्वारा जारी हुआ आदेश..

दिल्ली / देहरादून। केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर रखा है जो 3 मई तक चलने वाला है. इस बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा अहम आदेश जारी किया है।
उक्त आदेश देर शाम ग्रह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है जिसको लेकर अभी जनता को यकीन नहीं हो रहा है बल्कि यूँ कहा जाये कि जहाँ अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या में उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों में स्थित चिंता जनक बनी हुई है ऐसे में एकाएक ये दुकाने खुलने का आदेश आम आदमी जो लाकढाउन में पिछले एक माह से चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है के लिए एक झटका समान ही है। इस आदेश को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी बरकरार हैं। दूसरी ओर रमज़ान भी आज से ही शुरू हुयेे हैं ऐसे मेें कितना एहतियात हो पायेगा!  येे तो समय ही बतायेेेगा!

जानकारी के मुताबिक देश में आज से सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है. दुकानों में सिर्फ पचास फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा.हालांकि यह आदेश हॉटस्पॉट और कंटेन्मेंट जोन में लागू नहीं होगा।

एक तरफ कल ही प्रधानमंत्री की पंचायत दिवस के अवसर पर कही गई बातें और एकाएक यह फैसला, लोगो के गले नहीं उतर पा रही हैं! 

हालांकि अभी शॉपिग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि देश में कल से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी।

गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी.

गृह मंत्रालय ने लगाई हैं कुछ शर्तें

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों. लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं.शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनीं चाहिए. दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा. स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को भी निभाना होगा।

ज्ञात हो कि देहरादून  जनपद रेड जोन में होने के कारण यहाँ की अभी स्पष्ट नहीं हुई स्थिति?

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