निदेशक, सतर्कता द्वारा टैप टीम को बधाई देते हुए उत्साह वर्धन हेतु 10,000/- नकद पारितोषिक देने की घोषणा की।

प्रेस विज्ञप्ति

शिकायतकर्ता बसराज सिंह द्वारा सतर्कता अधिष्ठान देहरादून में इस आश्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि दिनांक 08.05.2007 को उनकी पत्नी पार्वती का आकस्मिक निधन हो गया शिकायत कर्ता गरीब व्यक्ति होने के नाते समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से आर्थिक सहायता अनुदान लेने के लिए समाज कल्याण से फार्म लेकर व आवश्यक कागजात लेकर लेखपाल मेहर गांव पुरोला श्री भगत सिंह रावत के पास गया तो भगत सिंह रावत ने कागजात अपने पास रखकर कहा कि तेरा प्रमाण पत्र प्रमाणित करने के एवंज में 2000 रू0 खर्चा लगेगा। काफी खुशामत करने पर लेखपाल 1000 रू0 रिश्वत पर राजी हो गया। दिनांक 03.08.2007 को लेखपाल ने शिकायत कर्ता को 1000 रू0 लेकर अपने दप्फतर पुरोला बाजार में बुलाया शिकायतकर्ता बसराज सिंह की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून द्वारा निरीक्षक महेन्द्र सिंह को जाॅच हेतु नियुक्त किया जिसमें जाॅच सही पाते हुए निरीक्षक महेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 03.08.2007 को आरोपी भगत सिंह रावत (लेखपाल) पुत्र श्री हुकम सिंह रावत ग्राम किशना पोस्ट बड़कोट जिला उत्तरकाशी हाल लेखपाल मेहर गांव तहसील पुरोला उत्तरकाशी को उनके आफिस में 1000 रू0 रिश्वत लेते हुए रगें हाथों गिरप्तार किया गया। उपरोक्त सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7/13(1) डी सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
मा0 न्यायालय द्वारा विचारण उपरान्त आज दिनांक 12.12.2018 को अभियुक्त भगत सिंह रावत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के आरोप में दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश सतर्कता देहरादून श्री आर0के0 खुलवे ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं धारा 13 (1) डी सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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