यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल। बहुचर्चित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) भर्ती घोटाला मामले में उच्च न्यायालय ने सरकार को संशोधन प्रार्थना पत्र आपत्ति दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की युगलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता व विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी की ओर से सोमवार को इस मामले में संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अदालत ने उसे स्वीकार करते हुए सरकार को इस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 12 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग करते हुए संशोधित प्रार्थना पत्र में कुछ तथ्यों का खुलासा किया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि एसटीएफ सफेदपोश व बड़े लोगों को बचाने में लगी है। सिर्फ छोटे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच करायी जाये।

घोटाले के तार उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हैं। याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की तर्ज़ पर इस भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है।

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