नैनीताल: पोस्को के आरोप में जेल में बंद आरोपी को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत लेना महंगा पड़ गया। नैनीताल हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत लेने के मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशल के आदेश पर रामपुर जिले के स्वार निवशी नकुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
आपको बताते चलें कि आरोपी नकुल पूर्व में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद है और आरोपी के द्वारा बीते दिनों अपनी जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और जब हाईकोर्ट में आरोपी के अभिलेखों की जांच की जिसमें आरोपी के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए और फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर जमानत लेने के मामले को हाईकोर्ट के न्यायाधीश रविंद्र मैथान की कोर्ट ने गंभीरता से लिया और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशल को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए।
कोर्ट के निर्देश के बाद रजिस्टर जुडिशल के द्वारा मल्लीताल कोतवाली में आरोपी के खिलाफ आज तहरीर दी गई जिसका संज्ञान लेते हुए मल्लीताल पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद धोसीपुरा स्वार रामपुर निवासी नकुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।